भारत सरकार ने राज्यों को दिए एन.एम.एम.ऐप से मनरेगा कामगारों की हाजिरी लगाने के निर्देश

शिमला, सुरेंद्र राणा: पचायती राज विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना व परियोजना को छोड़कर) में कामगारों की हाजिरी एन.एम.एम.एस. (नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप) के माध्यम से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रावधान एक जनवरी, 2023 से लागू हो गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में 23 दिसंबर, 2022 को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दे सकती है। इसी के तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता के दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्य स्थल में नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया है। इससे कार्यक्रम की निगरानी और बढ़ेगी। इस ऐप के प्रयोग से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कार्य स्थल पर कामगारों के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी बल्कि इससे उन्हें वास्तविक समय में हाजिरी लगाने की सुविधा सुनिश्चित होगी।
उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने के लिए राज्य सरकार ने वॉर्ड पंचों को हाजिरी लगाने के लिए प्राधिकृत किया है। यदि कोई वॉर्ड पंच एन.एम.एम.एस. के माध्यम से हाजिरी नहीं लगा पाता है, उस स्थिति में यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं समूह को दिया जा सकता है। किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में किसी तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं लगा पाने की स्थिति में हाथ से भी हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 16 मई, 2022 से उन सभी कार्य स्थलों जहां 20 या अधिक कामगारों के लिए मस्टर-रोल जारी किए गए थे, वहां एन.एम.एम.एस. के माध्यम से हाजिरी लगाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को पंचायत स्तर पर एक व्हाट्स-ऐप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है। इस ग्रुप में निर्वाचित प्रधान, वॉर्ड सदस्य, क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिला परिषद् सदस्य, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इन जनप्रतिनिधियों के चुनाव में प्रथम उप-विजेता, ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सचिव को ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा।
संबंधित पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव ग्रुप मे सभी कार्य स्थलों में मस्टर-रोल जारी करने के बारे में संदेश प्रेषित करेंगे जिसमें सामुदायिक कार्यों के नई मस्टर-रोल जारी करने, मस्टर-रोल जारी करने की तिथि, कार्य कोड, कार्य का नाम तथा मस्टर-रोल के लाभार्थियों के नाम का विवरण भी होगा।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours