हाई कोर्ट ने कहा, स्कूल में अभिभावक उठाएं एसी का खर्च

1 min read

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग (एसी) का खर्च वहां पढऩे वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने एक पेरेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बैंच ने कहा कि एसी का चार्ज लेबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है। दरअसल, पेरेंट्स ने अपनी याचिका में बताया था कि उनका बच्चा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 का छात्र है। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की क्लास में एसी की सुविधा देने के लिए उनसे हर महीने 2,000 रुपए फीस वसूल रहा है।

पेरेंट्स का तर्क था छात्रों को एसी की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है, इसलिए उन्हें अपने फंड से इसका खर्च उठाना चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि सेशन 2023-34 के लिए स्कूल ने जो फीस रसीद जारी की है, उसमें एयर कंडीशनर के लिए अलग से पैसों का जिक्र है। इसलिए पेरेंट्स को स्कूल चुनते समय वहां दी जाने वाली सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours