शिमला, सुरेंद्र राणा :अयोग्य घोषित कांग्रेस के बागी छह विधायकाें के मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है। अंतरिम आदेश जारी करने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुनने के लिए सरकार ने कैविएट याचिका दायर की है। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट नंबर दो में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर सकती है। कैविएट याचिका किसी प्रतिवादी के खिलाफ कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अधिकार देती है। कोई भी अदालत किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ निर्णय नहीं दे सकती या आदेश जारी नहीं कर सकती है।