हिमाचल में शराब महंगी, प्रति बोतल अब सात के बजाय 17 रुपये चुकाना होगा सेस

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल से शराब और बीयर का नशा महंगा होगा। प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा।

राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। पहले प्रति बोतल सात रुपये का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर दस रुपये अतिरिक्त सेस लगा दिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बाबत नीति अधिसूचित कर दी है। अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है।

इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये सेस लगेगा। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था। अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया गया है। प्रति बोतल 1.50 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। दो रुपये प्रति बोतल सेस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा।

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