पंजाब दस्तक: सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर फिर चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च, 2023 तक आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा, तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा, अगर तय समय तक नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से कुल 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। वहीं, 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यह अनिवार्यता पूरी नहीं की है।

31 मार्च के बाद 10 हजार जुर्माना
31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा।

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