गांवों में निर्माण पर टीसीपी अनुमति जरूरी, हजार स्क्वायर मीटर से अधिक भवन बनाने के लिए नए नियम लागू

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शिमला, सुरेन्द्र राणा; राज्य में अब एक हजार स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि पर होने वाले निर्माण कार्य के लिए टीसीपी से अप्रूवल लेनी अनिवार्य होगी। नए नियम शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगे। राज्य सरकार ने इसे पहली अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर कोई एक हजार वर्ग मीटर या इससे ज्यादा का भवन निर्माण करता है, तो उसे टीसीपी से भवन का नक्शा पास करवाना होगा। ऐसा न करना नियमों की अवहेलना माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल ग्राम नगर योजना संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से शहरों के साथ-साथ गांव में भी निर्माण कार्यों पर नए नियम लागू कर दिए हैं।अब एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट पर निर्माण करने से पहले टीसीपी से मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। इस नियम से पहले केवल 2500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब इसे घटाया गया है। इस संशोधन का मूल उद्देश्य आपदा के नुकसान को कम करने से जुड़ा है। यह संशोधन ग्रामीण इलाकों में बिना नक्शा पास करवाए निर्माण रोकने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उधर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारी कांगड़ा रशिक शर्मा का कहना है कि इस संबंध में अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में अब एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट पर निर्माण करने से पहले टीसीपी से मंजूरी लेनी।

शहरी क्षेत्रों में तो भवनों का नक्शा पास करवाया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का नक्शा पास नहीं करवाया जाता था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असुनियोजित तरीके से कई बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किए जा रहे थे, इसलिए प्रदेश सरकार ने सुनियोजित विकास के लिए और आपदा के नुकसान को कम करने के इरादे से अब नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब एक हजार वर्ग मीटर या उससे ऊपर का निर्माण करने से पहले टीसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी।

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