पेरासिटामोल और कैफीन जैसी 84 दवाओं की कीमतें तय, मर्जी से कीमतें नहीं बढ़ा सकेंगी फार्मा कंपनियां

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पंजाब  दस्तक, सुरेंद्र राणा, दवा क्षेत्र के सरकारी रेगुलेटर एनपीपीए (NPPA) ने एक बड़ा फैसला लिया है. दवाइयों की कीमतों पर नजर रखने वाली नेशनल फार्माश्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या एनपीपीए ने 84 दवाओं की खुदरा कीमतें निश्चित कर दी हैं.

इन दवाओं में डायबिटीज सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं. दवाइयों की कीमतें निश्चित हो जाने से फार्मा कंपनियां अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएंगी. एक निश्चित रेट पर ही ये दवाएं बेची जाएंगी. इससे ग्राहकों को सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी. अन्य दवाएं जिनकी कीतमें फिक्स की गई हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड का लेवल कम करने वाली दवाएं शामिल हैं.

एनपीपीए ने ‘ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ का सहारा लेते हुए दवाओं की कीमतें निर्धारित की हैं. एक नोटिफिकेशन में दवाओं की कीमतें निश्चित करने के आदेश की जानकारी दी गई है. ऑर्डर के मुताबिक, वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के एक टैबलेट की कीमत 10.47 रुपये होगी जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है. इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है. इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये तय की गई है.

NPPA का आदेश

एक अलग नोटिफिकेशन में, एनपीपीए ने कहा कि उसने इस साल 30 सितंबर तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत बढ़ा दी है. एनपीपीए को थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करने और देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने का अधिकार है. जिन दवाओं की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, एनपीपीए उनकी कीमतों की निगरानी भी करता है ताकि उन्हें सही स्तर पर रखा जा सके. एनपीपीए ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर के प्रावधानों को लागू करता है. एनपीपीए उन फार्मा कंपनियों से पैसा रिकवर कर सकता है जो कंपनियां ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलती हैं.

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