हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्टेनोग्राफर भर्ती के नए 80:20 नियम

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में ग्रुप सी (स्टेनोग्राफर) भर्ती का नया फार्मूला लागू, विधानसभा में रखे गए नियम

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​शिमला / ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा (पंजाब दस्तक):
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्टेनोग्राफर (ग्रुप सी) कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए तैयार किए गए नए नियम सोमवार को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत कर दिए गए। राज्य सरकार द्वारा 6 जुलाई 2026 को अधिसूचित और 9 जुलाई को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के साथ सचिवालय में भर्ती और पदोन्नति की पूरी व्यवस्था को नया स्वरूप दिया गया है।


​भर्ती का 80:20 फार्मूला
​80% पद: नियमित आधार पर सीधी भर्ती या नियमितीकरण के जरिए भरे जाएंगे।
​20% पद: अन्य विभागों से सेकंडमेंट (डेपुटेशन/प्रतिनियुक्ति) आधार पर आने वाले कर्मियों से भरे जाएंगे।
​आयु सीमा और पात्रता की शर्तें
​सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।


​अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
​शैक्षणिक व अन्य तकनीकी योग्यताओं के साथ-साथ उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, परंपराओं और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान होना अनिवार्य रहेगा।
​चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, व्यावहारिक/कौशल परीक्षा (Skill Test), शारीरिक परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर आयोजित की जा सकेगी।
​नियमों के तहत सरकार को आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट वर्ग या पद के लिए तय प्रावधानों में छूट देने का अधिकार भी रहेगा।


​प्रोबेशन और पदोन्नति के नियम
​सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कर्मियों की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष रहेगी। सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में लिखित आदेश देकर इसे अधिकतम एक वर्ष तक और बढ़ा सकते हैं।
​यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति देकर उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे नए पद पर दोबारा प्रोबेशन पर नहीं रखा जाएगा।
​पदोन्नति के लिए संबंधित पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (या भर्ती व पदोन्नति नियमों में निर्धारित अवधि, जो भी कम हो) पूरी करना अनिवार्य होगा।


​पदोन्नति प्रक्रिया में कर्मचारियों की वरिष्ठता, सेवा अवधि और पात्रता को प्रमुखता दी जाएगी।
​सचिवालय प्रशासन में स्टेनोग्राफर, निजी सहायक (PA), निजी सचिव (PS) और वरिष्ठ निजी सचिव (SPS) कैडर के पदों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह भर्ती व्यवस्था लागू की गई है।


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