शिमला, सुरेन्द्र राणा; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिवाइज पे स्केल 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अक्तूबर 2021 तक दो साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी कर ली थी। अप्रैल 2022 में उनकी सेवाएं नियमित हो गई थीं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह तीन सप्ताह में मोहित शर्मा के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ताओं के मामलों में रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 के तहत फिर से विचार करे। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 25 जुलाई के उस कार्यालय आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभाग ने रिवाइज्ड पे स्केल देने से इन्कार किया था।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता रिवाइज पे रूल्स 2022 के लागू होने के बाद नियमित हुए, उन्हें इसका लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित होने के बाद भी लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रतिवादी विभाग ने मोहित शर्मा के फैसले को सही ढंग से नहीं समझा है। मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्मचारी की पिछली नौकरी का स्वरूप चाहे अनुबंध, अस्थायी कुछ भी रहा हो, नियमित होने के बाद वह सामान्य श्रेणी का हिस्सा बन जाता है। नियमित होने के बाद कर्मचारी रिवाइज पे स्केल नियम 2022 का लाभ पाने का भी हकदार होगा। एकल पीठ ने मोहित शर्मा मामले में कहा था कि जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर दी है, उन सभी को इस उच्च वेतनमान 2022 का लाभ दिया जाएगा।
