पंजाब दस्तक, सुरेन्द्र राणा: पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ही होंगे। इसके बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख, मंडलायुक्त, जिलों के डीसी समेत सभी प्रमुखों को यह आदेश जारी किया गया। इसके बाद विभाग की ओर से जारी नीति के अनुसार तबादले होंगे। हालांकि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर सकती है। जानकारी के अनुसार, एक तय समय के भीतर कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला करने के पीछे सरकार की कोशिश यही होती है कि विभागों का काम प्रभावित न हो। साथ ही सरकार का काम भी सुचारू रूप से चल सके। तबादले तीन तरह के होते हैं।
इसमें आमतौर पर दो-तीन साल के कार्यकाल के बाद रूटीन ट्रांसफर किया जाता है, जबकि अनुरोध पर तबादला तब होता है, जब कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों (जैसे स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति) के चलते तबादला चाहता है, तो वह आवेदन कर तबादला मांग सकता है। दूसरी ओर, प्रशासनिक तबादले कई बार प्रशासनिक जरूरतों या विभागीय कारणों से किए जाते हैं। इसके अलावा दंडात्मक तबादला वह होता है, जो किसी अनुशासनात्मक कारण से भी किया जा सकता है।
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