पंजाब दस्तक(सुरेन्द्र राणा) कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। अब बिना वैक्सीन लगाए होटल, मॉल, शॉपिंग कॉप्लेक्स समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगा दी गई है। अगर कहीं ऐसा व्यक्ति मिला तो उस संस्थान को 5 हजार जुर्माना देना होगा।
इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने बिना वैक्सीन के सार्वजनिक जगह पर जाने वाले व्यक्ति को 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। पहले यह आदेश एक जनवरी से लागू हो रहे थे, लेकिन नए साल के जश्न को देखते हुए इन्हें 31 दिसंबर यानी आज से ही लागू कर दिया गया है।
यह हैं नए आदेश
नए आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि अगर कोई बिना वैक्सीन लगाए होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कॉप्लेक्स, सिनेमा हॉल, म्यूजियम, थियेटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिम, फिटनेस सेंटर, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंक में मिला तो इसका जुर्माना अब इन जगहों के मालिकों या संचालकों को भरना होगा। पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर एक बार जुर्माने के बाद दोबारा इसका उल्लंघन हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
