शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल हाईकोर्ट ने SP बद्दी इल्मा अफरोज की तत्काल नियुक्ति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुचा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश शुक्रवार को जारी किए।
सुचा सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट से आग्रह किया कि इल्मा अफरोज की जल्द बद्दी में तैनाती की जाए। इल्मा की तैनाती से बद्दी की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी। क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी।