शिमला, सुरेन्द्र राणा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गौतम नेगी पुत्र लोबजंग गांव बरी, निचार को पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।
फैसले की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने कहा कि 25 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता जब अपने पशुओं को बगीचे में चरा रही थी तो उसको बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ गांव ले गया, जहां से दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर गए। यहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
+ There are no comments
Add yours