नई दिल्ली:शंभू बार्डर से बैरिकेड हटाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार से सवाल किया कि वह हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है? साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को अंबाला के पास शंभू बार्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाने का निर्देश दिया।
एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर फिर से खोलने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हाईवे को बंद कैसे कर सकते हैं? कोई भी सरकार हाईवे पर ट्रैफिक नहीं रोक सकती। सरकार का काम यातायात को नियंत्रित करना है, उसे रोकना नहीं।
राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा को इस घटनाक्रम पर हलफनामा दाखिल करने को कहा।
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