शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर तीसरे जज ने सुनवाई की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत 28 मई को दोनों पक्षों की दलीलें अब नए तरीके से सुनेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुना दिया था। दोनों जजों के अलग मत होने की वजह से मामला तीसरे जज को भेजा गया था।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने फैसले में कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का सांविधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 190 (3) बी के तहत विधानसभा अध्यक्ष को शक्तियां दी गई हैं। जिसके तहत वह कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी ओर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने फैसले में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष चार हफ्तों के अंदर अपना निर्णय दें।
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