हिमाचल DGP-SP कांगड़ा प्राइवेट पार्टी बनेः हाईकोर्ट ने मांगी दोनों से रिकॉल एप्लिकेशन; शिकायतकर्ता निशांत को खुद पेश होने की इजाजत

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल हाईकोर्ट में गुरुवार को DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। DGP ने आज कोर्ट से 26 दिसंबर के ट्रांसफर ऑर्डर को स्टे करने की गुहार लगाई। मगर हाईकोर्ट ने DGP को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिकॉलिंग एप्लिकेशन दायर करने को कहा।

DGP कुंडू ने आज प्राइवेट काउंसिल को हायर कर लिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को भी रिकॉल एप्लिकेशन मूव करने और पार्टी बनने की अनुमति दे दी है। शिकायतकर्ता निशांत शर्मा ने भी व्यक्तिगत तौर पर खुद पेश होने की अदालत से इजाजत मांगी है। कोर्ट ने निशांत को भी पेश होने की इजाजत दे दी है।

अब यह मामला कल सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल एप्लिकेशन को दो सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश दिए है और हिमाचल हाईकोर्ट में 12 जनवरी से लगभग तीन सप्ताह की छुट्टियां पड़ रही है। संभव है कि यह मामला छुट्टियों से पहले निपटा दिया जाए। आज की सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में मामले में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री खुद भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए।

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