पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: पंजाब सरकार ओर से की जा रही 1317 फायरमैन (फायर ड्राइवर, फायर ऑपरेटरों) की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।
इसके खिलाफ याची ने मांग पत्र भी दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याची के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस दौरान याची ने कहा कि यदि भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई, तो याचिका का कोई औचित्य नहीं बचेगा। इसके चलते हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।
+ There are no comments
Add yours