पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: पंजाब सरकार द्वारा सभी पंचायतें समय से पहले भंग करने की नोटिफिकेशन वापस लेने की गाज प्रदेश के दो IAS अधिकारियों पर गिरी है। इनमें एक IAS अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा हैं। जबकि दूसरे IAS अधिकारी पंचायत विभाग के वित्त कमिश्नर धीरेंद्र कुमार तिवारीहैं। सरकार ने दोनों IAS अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
दरअसल, गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब की पंचायतें भंग करने के खिलाफ दायर PIL पर सुनवाई की गई। पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा पंचायतें भंग करने की नोटिफिकेशन वापस लिए जाने की जानकारी दी। क्योंकि यह नोटिफिकेशन गैरकानूनी साबित हुई।
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से पड़ी फटकार
पंजाब सरकार हाईकोर्ट में ऐसा कोई आधार नहीं बता सकी जिससे स्पष्ट हो पाता की सभी पंचायतें समय से पहले भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले पर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई गई थी।
गौरतलब है कि पंचायतों का कार्यकाल फिलहाल छह महीने शेष है। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा जारी पंचायतों के चुनाव संबंधी दूसरी नोटिफिकेशन फिलहाल मान्य है।
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