शिमला, सुरेंद्र राणा: हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े लाभ न देने पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने वित्त सचिव समेत हाईकोर्ट और महालेखाकार को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मामले पर सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट स्टाफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों को अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि अदा नहीं की जा रही है।
वन्ही हिमाचल सचिवालय एवं अन्य सम्बंध पेनशेनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष मदन शर्मा सहित पूरी कार्यकारिणी ने इस फैसले का स्वागत किया है। मदन शर्मा ने कहा कि हिमाचल सचिवालय एवं अन्य सम्बंध पेनशेनर्स भी अपनी देनदारियों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया है। इसके बाद में अब कोर्ट के भरोसे ही बैठे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही न्यायालय उनके हक में भी फैसला सुनाएगा।
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