पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा:अवैध खनन के मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सख्ती के बावजूद हरियाणा व पंजाब में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इसके दोषियों के पर कतरने बहुत जरूरी है।
याचिका दाखिल करते हुए फिरोजपुर निवासी तरसेम व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि अवैध खनन के आरोप में अगस्त 2022 को पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में ट्रैक्टर और जेसीबी की रिकवरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में आरोपियों की हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। इस दलील के साथ ही उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि सख्ती के बावजूद हरियाणा और पंजाब में अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों के पर कतरना जरूरी हो गया है। एक तरफ अवैध खनन सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
