पंजाब दस्तक: पंजाब सरकार अब छोटे घरों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया सरल बनाने जा रही है ताकि लोग अपने घर जल्द और आसानी से बना सकें।
इस प्रक्रिया के तहत अब सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 500 गज तक के प्लॉटों पर घरों या अन्य निर्माण कार्य करने के लिए संबंधित व्यक्ति को नक्शा बनवाकर सेल्फ अटेस्टेशन कर संबंधित ऑफिस में अन्य दस्तावेज के साथ जमा कराना होगा, उसके बाद 5 या 7 दिन में विभाग की टीम खुद इंस्पेक्शन करेगी और संबंधित व्यक्ति अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा।
500 गज से बड़े प्लॉट्स के लिए पहले वाले नियमानुसार ही नक्शे पास होंंगे। इसके तहत पहले विभाग द्वारा नक्शा पास किया जाता है व उसके बाद आवेदक दस्तावेज जमा करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवा सकता है।
करप्शन की मिल रही शिकायतें :
स्थानीय निकाय विभाग को नक्शे पास कराने संबंधी विभिन्न शिकायतें मिल रही है जिसमें नक्शे पास कराने को अधिकारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायतें हैं। गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही बमुश्किल घर बनाने के लिए पैसा जुटा पाते हैं, उसके बाद अतिरिक्त पैसा देना उनके लिए मुश्किल होता है। इससे कई बार उनके काम में काफी समय लग जाता है।
कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मुहर
नक्शे पास करवाने में कई बार 6 महीने लग जाते हैं, निर्माण कार्य लटका रहता है। इससे परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने बदलाव का फैसला किया है। अगली कैबिनेट मीटिंग में इस नियम का ड्राफ्ट रखा जाएगा और मंजूरी के बाद यह नियम लागू कर दिया जाएगा। अफसरों ने बड़े जिलों में प्राथमिक स्तर पर सर्वे भी करवाया था।नियमों में बदलाव से कैसे मिलेगी राहत
नियमों में बदलाव से कैसे मिलेगी राहत
जवाब: हां, नए नियम में 500 गज तक प्लाटों के नक्शों को सेल्फ अटेस्टेशन की मंजूरी दी जा रही है। सेल्फ अटेस्ट नक्शा जमा कराने के बाद विभागीय टीम पांच से सात दिन में निरीक्षण कर प्रक्रिया पूरी करेगी।
अगर किसी का फिर भी नक्शा
पास न हुआ, निर्माण न कर सका तो क्या होगा़?
जवाब: शिकायत पर अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा और अगर बिना कारण नक्शा पास नहीं किया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, स्थानीय निकाय मंत्री
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