पंजाब दस्तक, साइन बोर्ड पर नाम पंजाबी में सबसे ऊपर लिखने और, सरकारी वेबसाइट का डेटा पंजाबी भाषा में अपलोड करने का आज अंतिम दिन है। ऐसा न करने वालों पर अब सीधे एक्शन होगा। इसको लेकर भाषा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।
विभाग के अनुसार उल्लंघना करने वालों को सबसे पहले शो कॉज नोटिस होगा। नोटिस के बाद 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना कब से शुरू होगा, यह आज पंजाब कैबिनेट बैठक में तय हो सकता है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को पंजाब सरकार ने 21 फरवरी तक सभी साइन बोर्ड पंजाबी में लिखने के निर्देश दिए थे।
पहले शो कॉज नोटिस, फिर जुर्माना
डायरेक्टर भाषा विभाग वीरपाल कौर ने कहा कि 21 फरवरी के बाद नियमों की उल्लंघना करने वालों पर एक्शन भी होगा। क्योंकि नवंबर 2021 में पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल 2021 पारित हो चुका है।
बिल के अनुसार 21 फरवरी के बाद उल्लंघना करने वालों को सबसे पहले शो कॉज नोटिस होगा। बाद में पहली बार 500 रुपए जुर्माना होगा, दूसरी बार 2 हजार रुपए व तीसरी बार 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।
5 दिसंबर 2022 को जारी हुआ था सभी विभागों के मुखियों को पत्र
19 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में राज्य स्तरीय समागम दौरान 21 फरवरी तक पंजाब में साइन बोर्ड पंजाबी भाषा में लिखने के निर्देश दिए थे। 5 दिसंबर 2022 को चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ ने सभी विभागों के मुखियों को पत्र लिख कर इन नियमों की पालना करने की हिदायत दी थी।
