शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों की शक्तियों व कार्यों को लेकर विस्तृत निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव मुख्यमंत्री की ओर से निर्दिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल, कार्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेंगे।
लेकिन मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव के पास सचिव या सरकार के किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी की ओर से प्रस्तावित कार्रवाई को मंजूरी देने की शक्ति नहीं होगी। हालांकि, वह फाइल पर प्रस्ताव के रूप में अपनी टिप्पणी दर्जकर संबंधित मंत्री के विचार के लिए भेज सकेंगे।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विभागों के सभी प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को संबंधित संसदीय सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं। हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिवों के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने व इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
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