शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अनुबंध पर लगे जेबीटी शिक्षकों को असाधारण अवकाश नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में निदेशक ने कहा कि कुछ जिलों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को असाधारण अवकाश (ईओएल) सहित लंबी छुट्टियां स्वीकृत की जा रही हैं। निदेशक ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे अवकाश स्वीकृत कर रहे हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जेबीटी शिक्षक प्रति कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के ही हकदार हैं।मौजूदा अनुबंध दिशा-निर्देशों के तहत ईओएल सहित कोई अन्य अवकाश स्वीकार्य नहीं है। चिकित्सा आपात स्थितियों में अनुबंध शिक्षक बिना वेतन के अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे मामलों को संबंधित अधिकारियों की विशिष्ट सिफारिशों के साथ निदेशालय को भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन केस-दर-केस आधार पर किया जाएगा और केवल योग्यता के आधार पर ही मंजूरी दी जाएगी। निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि कोई भी ब्लाॅक और जिला अधिकारी स्वतंत्र रूप से ईओएल या कोई गैर-हकदार छुट्टी देने के लिए अधिकृत नहीं है। इन निर्देशों का भविष्य में कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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