हाईकोर्ट बोला-विमल नेगी केस की जांच सीबीआई ही करेगी, शिमला एसपी को आंशिक राहत; पूर्व एमडी हरिकेष मीणा को 16 जून तक अग्रिम जमानत

शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल हाईकोर्ट से शिमला के एसपी संजीव गांधी को आज आंशिक राहत मिली है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि एसपी और सित के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत व पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार किया जाता है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार करते हुए माना कि उन्हें अपनी बात रखने और जांच रिपोर्ट की पूरी व्याख्या करने का पूरा मौका नहीं मिला। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत केस की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेशों के मामले में दखल नहीं देंगे। यानी इस केस की जांच आगे भी सीबीआई ही करती रहेगी।कोर्ट ने सरकार और उन सभी लोगों को नोटिस जारी किए, जिन्हें शिमला एसपी ने एलपीए में पार्टी बनाया है।

याचिकाकर्ता के एडवोकेट संजीव भूषण ने कहा, सिंगल बैंच की जजमेंट में कुछ कमेंट एसपी और शिमला पुलिस के खिलाफ आ गए थे। उन्हें एलपीए में चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा, डीजीपी ने बिना बताए ऐसी रिपोर्ट दे दी, जो मेलाफाइड थी। कोर्ट ने भी इस पर भरोसा कर दिया। कोर्ट के आज के फैसले से वह खुश हैं। उन्होंने बताया कि अब इस केस में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है।

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