शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी माैत मामले की जांच हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को साैंपने के आदेश पारित किए हैं। शुक्रवार सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिए कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा।
अदालन ने मामले में एसीएस व डीजीपी की ओर सै ताैर रिपोर्ट की जांच के बाद मामला सीबीआई को साैंपने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने मामले में शिमला पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिमला पुलिस दो माह बीत जाने पर भी किसी नतीजे नहीं पर नहीं पहुंची। एसीएस व डीजीपी की रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगे हैं।
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