शिमला, सुरेन्द्र राणा:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की अनुबंध काल की गणना के आधार पर वरिष्ठता लाभ वापस लेने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 3 अप्रैल को अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है।
खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा उनके पक्ष में कोई इक्विटी या अन्य अधिकार नहीं देगी। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में अनुबंध की सेवाकाल को वरिष्ठता एवं पदोन्नति के लिए गिने जाने वाले मामले लेखराज और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ इस अर्जी को भी लगाया गया है।
सरकार ने इसी साल 7 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को लागू किया है। इसके तहत जो भी वर्ष 2003 के बाद नौकरी में लगे हैं, उनके अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता के लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। इसी कानून के खिलाफ लेखराज और एक अन्य मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार की ओर से 1 मार्च को खाद्य आपूर्ति विभाग में अनुबंध काल के बाद पदोन्नति वाले आदेश जारी किए गए थे। याचिका के दायर होने के बाद इस आदेश को भी वापस ले लिया था।
कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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