हिमाचल में 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों को झटका: सिनियोरिटी-फाइनेंशियल बैनिफिट नहीं मिलेगा; राज्यपाल ने कर्मचारी भर्ती विधेयक को दी मंजूरी

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में साल 2003 के बाद से अनुबंध पर भर्ती कर्मचारियों को बैक डेट से सिनियोरिटी और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने देर शाम हिमाचल सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 को ई-गजट में प्रकाशित कर दिया है।

इस बिल को सुक्खू सरकार ने विधानसभा के धर्मशाला में शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विरोध के बीच पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बीते 21 सालों में भर्ती कर्मचारी डेट ऑफ एप्वाइंटमेंट से सिनियोरिटी और फाइनेंशियल बैनिफिट नहीं मांग पाएंगे।

दरअसल, हाईकोर्ट के आदेशों के कारण अनुबंध कर्मचारियों को बैक-डेट से वित्तीय लाभ और सिनियोरिटी देनी पड़ रही थी।इससे राज्य सरकार पर करोड़ों का वित्तीय बोझ पड़ रहा था।कांग्रेस सरकार ने इससे बचने के लिए कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 में संशोधन किया।यह सैकड़ों कर्मचारियों के लिए झटका माना जा रहा है। मगर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार को बड़ी राहत मिली है।

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