शिमला, सुरेंद्र राणा: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम की परिधि में एक बार भवन का नक्शा पास होने के बाद उसे हमेशा के लिए स्वीकृति माना जाएगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच साल बाद एक्सटेंशन देने का झंझट ही खत्म कर दिया है। इससे पहले नक्शा पास होने के बाद लोगों को पांच साल के भीतर भवनों का निर्माण करना अनिवार्य था। निर्माण कार्य न करने की स्थिति में नक्शे को लेकर एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी। बाकायदा इसके लिए राशि जमा करनी होती थी। लेकिन सरकार ने अब यह झंझट खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा।
इससे पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम एरिया के लोग नक्शे को एक्सटेंशन को लेकर आवेदन करते रहते थे। इसमें भवन के निर्माण कार्य न करने पर लोगों को ठोस कारण बताना होता था। इसके बाद लोगों से फीस वसूल की जाती थी। उसके बाद एक साल के लिए यह एक्सटेंशन दी जाती थी। एक्सटेंशन न लेने पर नक्शा को रद्द माना जाता था। लेकिन अब यह सुविधा हो गई है कि एक बार नक्शा पास होने के बाद यह हमेशा के लिए ही स्वीकृति माना जाएगा। लोगों को टीसीपी और नगर निगम कार्यालय में चक्कर काटने से छुटकारा मिला है।
हर महीने में दो सौ से ज्यादा नक्शे होते है स्वीकृति
-टीसीपी और नगर निगमों में हर महीने दो सौ से ज्यादा नक्शे पास होते हैं। सरकार ने निजी प्लानरों को नक्शा पास करने की शक्तियां दी हैं। भवनों की कंप्लीशन विभाग खुद देता है। हालांकि सरकार को निजी प्लानरों की ओर से पास किए जा रहे नक्शे की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में इन प्लानरों से यह शक्तियां वापस लेने पर भी विचार चल रहा है।