संजौली मस्जिद को लेकर MC कोर्ट के फैसले पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, मस्जिद कमेटी के प्रधान की वैधता पर वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दिया शपथपत्र,30 नवम्बर को मामले की अगली सुनवाई।

शिमला, सुरेन्द्र राणा: राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई जिसमें मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर वक्फ बोर्ड ने शपथ पत्र दायर किया। मुस्लिम संगठनों की तरफ से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। वक्फ बोर्ड ने अपने शपथ पत्र में मुहम्मद लतीफ को 2006 से अध्यक्ष बताया है जिस पर याचिका कर्ता ने सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने 30 नवम्बर को मामले की अगली सुनवाई तय की है और इसी दिन कोर्ट याचिका पर अपना फैसला भी सुनाएगा।

वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत में कहा कि सेक्शन 18 के तहत वक्फ बोर्ड ने मोहमद लतीफ को प्रेजिडेंट बनाया है और अधिकार देता है। वक्फ बोर्ड के स्टेट प्रेजिडेंट ने कहा कि 2006 से मोहमद लतीफ मस्जिद कमेटी के प्रधान है और वक्फ एक्ट के अनुसार मोहमद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर ऑथराइज्ड है।

मुस्लिम समुदाय के एडवोकेट ने सवाल उठाया और कहा कि क्या 2006 में बनाया अध्यक्ष 18 साल तक चलता रहा, उसे 2006 के बाद बदला क्यों नहीं गया, वक्फ के एक्ट के अनुसार 5 साल तक ही अध्यक्ष पद पर रह सकता है।

 

 

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