शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के वित्त विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन(सी)-बी(7)-1/2021 जारी किया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अक्तूबर 2024 से महंगाई भत्ता मौजूदा दर 38 फीसदी से 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।
ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमानों के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
सरकार के आदेशों के अनुसार इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान 28 अक्तूबर को देय इस महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2023 से अर्जित बकाया राशि का भुगतान अलग आदेशों के तहत इस संबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
वहीं सभी एनपीएस सदस्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विनियमन समय-समय पर जारी अलग-अलग आदेशों से जरिये किया जाएगा। महंगाई भत्ते को लेकर 3 जनवरी 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में निहित अन्य नियम और शर्तें लागू रहेंगी।
1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे सरकारी कोष पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनरों को 28 अक्तूबर को जारी होने वाले वेतन में बढ़ा डीए जुड़कर आएगा। इसी के साथ सरकार ने यह आदेश भी दिए हैं कि इस महीने के वेतन व पेंशन का भुगतान 28 अक्तूबर को किया जाएगा। सभी कोषागारों और उप कोषागार को इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।
गाैरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीते 11 अक्तूबर को दिवाली पर चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का एलान कर दिया है। इस महीने का वेतन और पेंशन भी 28 अक्तूबर को जारी करने का एलान किया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान एरियर की 20 हजार रुपये की अतिरिक्त किस्त भी इस साल जारी करने का मुख्यमंत्री ने एलान किया था।
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