हिमाचल में मस्जिद विवाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन आजः धारा 163 लागू, 5 लोगों को इकट्ठे चलने पर प्रतिबंध; पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामला तूल पकड़ रहा है। संजौली में हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतर कर मस्जिद गिराने को लेकर प्रदर्शन करेंगे। DC शिमला अनुपम कश्यप ने संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे चलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने बीती रात 10 बजे फ्लैग मार्च किया।

संजौली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। धारा 163 लागू होते ही संजौली में किसी भी व्यक्ति को लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

DC शिमला ने कहा, उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। सरकारी व निजी कार्यालय, स्कूल तथा बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है।

DC ने कहा, क्षेत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

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