शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने यह सुझाव दिया। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाडिय़ों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं, ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें।
अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली प्लास्टिक कंपनियों का पंजीकरण करवाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि प्रदेश में कितनी मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है। इसको कहां पर डाला जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई प्लास्टिक ला रहा है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
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