शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अफसरों को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी। अन्य उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार-एक मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली मिलेगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मेंं सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा।
सरकार ने राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला लिया है। 125 यूनिट की निशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब साढ़े दस लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। जयराम सरकार ने साल 2022 में 14 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित किया था। सुक्खू सरकार के नए फैसले से अब करीब साढ़े तीन लाख घरेलू उपभोक्ता ही प्रतिमाह 125 यूनिट की निशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे।
अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर अधिक बिजली कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य पर महंगी बिजली दरों के हिसाब से ही शुल्क चुकाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही हैं।
इन उपभोक्ताओं की बिजली बिल में सब्सिडी बंद
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस व एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त करदाताओं के लिए बिजली बिल में सब्सिडी खत्म होगी।
घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें
स्लैब बिजली दरें प्रति यूनिट (रुपये में) 0-125 5.60
126-300 6.00
300 से अधिक 6.25
बल्क ड्रक पार्क पर हुआ फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का प्रदेश का हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल एवं गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैंबर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया। बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। इसमें एक हजार करोड़ हिमाचल व एक हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया है।
प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पद भरने की मंजूरी
सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 486 पदों सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1,093 पद भरने को भी मंजूरी दी। बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है। बैठक में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
इन पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति
डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई। राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उप मंडल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
इन कर्मियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि
मंत्रिमंडल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में आर्यभट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना-2024 शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
समर्पित राज्य कोष को मंजूरी
बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी, जिसके अंतर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैड गियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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