पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा:पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने शुक्रवार को ‘टॉक टू यूयर सीईओ पंजाब’ के शीर्षक के अंतर्गत करवाए गए दूसरे फेसबुक लाइव सैशन के दौरान बात करते हुए पंजाब के निवासियों को सलाह दी कि राज्य में लोकसभा मतदान-2024 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजऱ अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 50,000 रुपए या इससे अधिक की नकदी लेकर जा रहा है, तो वह सबूत के तौर पर अपने साथ उचित दस्तावेज जैसे बैंक की रसीद आदि जरूर रखें।
इसके साथ ही व्यापारियों को ऐसे मामले में अपने पास रसीद बुक या कोई उपयुक्त दस्तावेज रखने की सलाह दी गई है। सैशन के दौरान वोटरों के अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वह चुनाव आचार संहिता के किसी भी तरह का उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए सी विजील एप, टोल फ्री नंबर 1950 और भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीपीएस) का प्रयोग जरूर करें, जिससे निष्पक्ष और शांतमय मतदान यकीनी बनाए जा सकें।
पोलिंग बूथों पर मोबाइल लेकर जाने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान वाले दिन पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल फोन या ऐसे अन्य किसी भी तरह के उपकरण को लेकर जाने की स,त मनाही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे प्रचार के बारे एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सिबिन सी ने बताया राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने तक फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग, जिला चुनाव अधिकारियों या दफ्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मंजूरी के बाद सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोटें नहीं मांग सकता, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
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