शिमला, सुरेंद्र राणा: शिमला जिला अदालत ने 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी भूपेंद्र को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़िता के लिए मुआवजे की सिफारिश भी की गई है। दोषी भूपेंद्र (37) तहसील रोहड़ू का रहने वाला है।
विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल ने बुधवार को सरकार बनाम भूपेंद्र मामले में दोषी को यह सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को आईपीएस की धारा 506 के तहत 2 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा धारा 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने किया। उन्होंने बताया कि 27 मई 2020 को दोषी (जोकि रिश्ते में उसका चचेरा भाई) ने पीड़िता को गाड़ी सिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में एक जंगल में ले गया था। इस दौरान दोषी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर और किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देता था। डर से पीड़िता ने यह बात किसी को न बताई। तीन-चार दिन के बाद दोषी फिर से पीड़िता को फोन करके परेशान करने लगा। लेकिन, इस बीच पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और 2 जून 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
इस दौरान तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आईपीसी की धारा 376, 506 और 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस मामले की जांच तत्कालीन उप निरीक्षक जसवंत सिंह ने की थी।
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