मोहाली प्रशासन अवैध निर्माण पर सख्त

0 min read

चंडीगढ़, सुरेंद्र राणा: चंडीगढ़ सीमा से सटे गांवों में हो रहे अवैध निर्माणों को गंभीरता से लेते हुए मोहाली प्रशासन ने झामपुर गांव के दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि तीडा गांव के नौ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। विवरण देते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि चूंकि यह क्षेत्र पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आता है, इसलिए पूर्व मंजूरी के बिना नए निर्माण पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि गमाडा (एमसी सीमा के बाहर) और स्थानीय निकायों को अवैध निर्माणों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के जिला अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से लाल डोरा में आने वाली भूमि पर अवैध निर्माणों की निगरानी करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि निर्माण पर नियमन से जुड़े अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कड़ी निगरानी रखने और यदि कोई व्यक्ति नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के लिए कहा गया है। उपायुक्त ने कहा कि कुछ मामलों में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और अन्य की सूची संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे अवैध निर्माण की गतिविधियों में शामिल न हों अन्यथा उन्हें कानून के अनुसार दंड भुगतना होगा।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours