जेल से बाहर केजरीवाल, कर पाएंगे चुनाव प्रचार

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नई दिल्ली:आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार शाम छह बजकर 55 मिनट पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। उनके स्वागत के लिए जेल से बाहर आप समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहली जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पहली अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने शुक्रवार दोपहर दो बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि, उनके वकील ने पांच जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पहली जून को खत्म हो जाएगी। ईडी के जमानत के विरोध पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पडऩा चाहिए। केजरीवाल को पहली जून तक अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के नेता हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।

उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी की वैधता ही इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, इसलिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना न्यायसंगत है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करें। इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए 50 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका भरना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना उनके खिलाफ मामले के गुण-दोष पर शीर्ष अदालत की राय नहीं मानी जाएगी।

हमें मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है

रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप से निवेदन है कि हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन-मन-धन से लड़ रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। आज आपके बीच आके अच्छा लग रहा है। शनिवार सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। एक बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे।

पूरक आरोप पत्र में कविता बनाई आरोपी, केजरीवाल का नाम नहीं

नई दिल्ली। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष एक ताजा आरोप पत्र दायर किया, जिसमें बीआरएस नेता के कविता को आरोपी के रूप में नामित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की शिकायत अगले हफ्ते दायर होने की उम्मीद है। फिलहाल पूरक आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। केजरीवाल पर बाद में अलग से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

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