शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई होगी। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश को SC में चुनौती दी है। उधर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने अयोग्य ठहराए इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव की घोषणा कर दी है।
12 मार्च को भी इस केस की सुनवाई SC में हुई थी, लेकिन उस दिन इन विधायकों के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और एडवोकेट सत्यपाल जैन ने एडजर्नमेंट मांगा था।
इन पर आरोप है कि इन्होंने पार्टी व्हिप का उलंघन किया। पार्टी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कट मोशन बिल पास करने, फाइनेंशियल बिल और बजट पास करने के लिए अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर रखा था। इसमें वोटिंग के दौरान सदन में उपस्थिति सुनिश्चित बनाने को कहा गया था। मगर, इन 6 विधायकों पर आरोप हैं कि कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग और बजट व फाइनेंशियल बिल पास करते वक्त सदन से गैर हाजिर रहे।