शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज सुनवाई होगी। SC में इनकी याचिका एडमिशन के लिए सूचीबद्ध की गई है। चैतन्य शर्मा व अन्य बनाम स्पीकर हिमाचल विधानसभा केस मंगलवार को SC के कोर्ट नंबर दो में लग सकता है।
हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीते 29 फरवरी को सुजानपुर से बागी विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को अयोग्य घोषित ठहराया है।
राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बागियों पर आरोप है कि पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद ये लोग कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग और बजट व फाइनेंशियल बिल पास करते वक्त सदन से गैर हाजिर रहे। ऐसा करके इन्होंने व्हिप का उलंघन किया है।
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