हिमाचल के PWD मंत्री को झटका, घरेलू हिंसा केस में को 4 लाख प्रतिमाह देने के आदेश; उदयपुर कोर्ट के अंतरिम आदेश

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हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जुड़े केस में राजस्थान के उदयपुर में फैमिली कोर्ट 3 ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित किए। इन आदेशों के तहत विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी सुदर्शना सिंह चुंडावत को भरण पोषण के लिए चार लाख रुपए प्रति माह देने होंगे। सुदर्शना सिंह के वकील भंवर सिंह देवड़ा के अनुसार, यह अभी अंतरिम आदेश है, केस अभी चलता रहेगा।

दरअसल, सुदर्शना सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके ससुर एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौत के बाद पति विक्रमादित्य सिंह उन्हें प्रताड़ित करने लगे। उनकी सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता तथा ननदोई अंगद सिंह पति का साथ देते थे।

सुदर्शना सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पति विक्रमादित्य सिंह के चंड़ीगढ़ की एक युवती से संबंध हैं और वह उनसे शादी करना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। वह उदयपुर लौट आईं और यहां अपने पिता के घर रहने लगीं।

राजसमंद की आमेट सियासत से संबंध रखती है सुदर्शना

मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी राजसमंद की आमेट रियासत से संबंध रखती हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 को घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ कोर्ट में परिवार पेश किया। अब इस केस में अंतरिम आदेश आए हैं।

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