चंडीगढ़: जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हीरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि कैसे जेल से इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।
भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए उठाए गए कदमों का बुरा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने पंजाब के गृह सचिव से तलब किया है।
बलदेव सिंह ने की थी जमानत के लिए अपील
याचिका दाखिल करते हुए बलदेव सिंह ने एनडीपीएस के मामले में जमानत देने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने जवाब सौपा, तो सामने आया कि याची ने जेल से पाकिस्तान में अपने संपर्क को फोन कर 5 किलो नशीली सामग्री भारत में मंगवाई थी। यह सामग्री प्राप्त करने वालों को अमृतसर पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद याची की भूमिका सामने आई थी।
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