शिमला, सुरेंद्र राणा:हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर एक सप्ताह मे आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में SIT गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर संजय कुंडू ने हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थीं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को फैंसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है। इसके अलावा सरकार को कारोबारी निशांत शर्मा और उनके परिवार को आगामी आदेशों तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी, इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था जिसके बाद आज हाई कोर्ट के डबल बैंच ने आज फैसला सुना दिया है और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर न करने के भी आदेश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *