शिमला, सुरेंद्र राणा हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू के पद से ट्रांसफर मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कारोबारी को धमकाने के मामले में सरकार को आदेश दिए थे कि आईपीएस संजय कुंडू को उनके पद से ट्रांसफर किया जाए। इस दौरान सरकार ने 2 जनवरी को संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटा दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेशों को संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डीजीपी को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस अर्जी पर 2 हफ्ते में फैसला करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर ना दिया जाए।
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