पंजाब/हरियाणा: हरियाणा में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) के 7471 पदों की भर्ती में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए अरुणा कुमारी व अन्य ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन के तहत सरकार ने पांच अतिरिक्त अंक देना तय किया है, जबकि विभिन्न जातियों को आरक्षण के लाभ का पहले से प्रावधान है। उन्होंने बताया कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही इन अंकों का लाभ देने के लिए यह शर्त लगाई गई है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए जबकि इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई जा सकती। इन अंकों का लाभ केवल हरियाणा के डोमिसाइल वालों तक सीमित रखा गया है, जबकि इस आधार पर आरक्षण का लाभ सीमित करना संविधान के अनुसार सही नहीं है।
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