पंजाब दस्तक, पंजाब में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने अधीन लेने के बाद पूर्व में दी गई सेवाओं को जोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को सेवा लाभ जारी होने तक वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
16 अगस्त 2023 को सरकार ने कहा था कि आदेश का पालन करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तीन माह बाद जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पाया कि अभी तक राज्य सरकार आदेश का पालन करने में विफल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक सख्त आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तब तक पालन नहीं होगा।
ऐसे में हाईकोर्ट ने वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इन अधिकारियों को तब तक वेतन जारी न करने का आदेश दिया है जब तक कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता। इस याचिका पर अब सुनवाई फरवरी माह में होगी।
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