पंजाब दस्तक, सुरेंद्र पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत अन्य नेताओं को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल में दर्ज धारा 144 के उल्लंघन की एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़ जिला अदालत में इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई लंबित थी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आप प्रवक्ता मलविंदर कंग, अरुण नारंग और भाजपा के विजय सांपला सहित अश्वनी शर्मा, तरुण चुग, मनोरंजन कालिया, जीवन गुप्ता, बलदेव चावला, सुभाष शर्मा, तीक्ष्ण सूद, मास्टर मोहन लाल, सुरजीत कुमार ज्याणी और केडी भंडारी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।
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