पंजाब दस्तक, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लॉ अफसरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पहली बारी 58 पद अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षित किए हैं, जबकि 178 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं।

नवांशहर के विधायक द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जोकि गृह मामले व न्याय विभाग भी संभाल रहे हैं, की तरफ से जवाब देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ये पद कुछ देर पहले भी निकाले गए थे लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस संबंधी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। अब दोबारा सभी पदों की भर्ती के लिए 23 नवंबर, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल 58 पदों में 12 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 5 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 16 डिप्टी एडवोकेट जनरल, 23 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और 2 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद शामिल हैं।

चीमा ने कहा कि पंजाब में कई बार कांग्रेस और शिअद-भाजपा गठजोड़ ने राज किया लेकिन राज्य में 34 प्रतिशत एससी आबादी होने के बावजूद किसी भी सरकार ने लॉ अफसरों की नियुक्ति के समय इस वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार विधानसभा में चुनकर आया था तो कांग्रेस सरकार पहला बिल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति संबंधी लेकर आई थी, जिस पर मैंने पहला प्रश्न आरक्षण संबंधी उठाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जो सदियों से दलितों के नाम पर वोट लेकर धोखा करती रही।

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