अकुशल कामगारों को 375 रुपये दिहाड़ी देने की अधिसूचना जारी

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश में अकुशल कामगारों को 375 रुपये दिहाड़ी देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकी दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाई गई है, जो पहले 350 रुपये थी। न्यूनतम मासिक मानदेय भी 11,250 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा अपने बजट भाषण में ही कर दी थी। यह 1 अप्रैल, 2023 से देय होगा, मगर इसकी अधिसूचना नहीं हो पाई थी। सचिव श्रम अक्षय सूद ने अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के लिए भी मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है।

जैसे अर्धकुशल श्रेणी में मिस्त्री, पाइप फिटर, सहायक फायरमैन, कुक आदि के लिए अभी दिहाड़ी 398 रुपये होगी, जबकि मासिक मानदेय 11,950 रुपये देय होगा। कुशल श्रेणी में जैसे पंप ऑपरेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटर के लिए भी यह दिहाड़ी 435 रुपये होगी, जबकि मासिक मानदेय 13,062 रुपये होगा। चार्जमैन, बुल्डोजर ड्राइवर, वर्कशॉप मेकेनिक जैसे अतिकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए इसे 518 रुपये दिहाड़ी और 15,530 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है।

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