लाहौल: हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी की पंचायत कोलंग में अब विवाह व मुंडन समारोह के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में बीयर परोसना महंगा पड़ेगा। आदेशों की पालना न करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कोलंग पंचायत ने ग्राम सभा की बैठक में यह अहम फैसला लिया है। इससे पहले केलांग पंचायत ने नाबालिगों को नशे की गिरफ्त में आने से रोकने के लिए विवाह व अन्य समारोहों में बीयर परोसने पर रोक लगाई है। लाहौल घाटी में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी जिला पुलिस अपनी तरफ से खेल जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। कोलंग पंचायत ने बीयर के शौकीन लोगों पर अब बड़ा फैसला लिया है।
खुशी के पल में यदि कोई बीयर परोसता हुआ पकड़ा गया तो मालिक पर 50,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना होगा। यही नहीं, पंचायत ने किसी की मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिवार से मिलने का समय भी तय किया है। पंचायत ने मृत्यु के दौरान दिए जाने दागनांग (बर्तन) को भी 100 से बढ़ाकर 200 रुपये किया। जबकि पारिवारिक रिश्तेदारों के लिए (जरा) 1000 रुपये और (दोछेद) 1500 रुपये किया गया। कोलंग पंचायत प्रधान तंजिन मेंतोग ने बताया कि पंचायत में बीयर बंद को लेकर स्थानीय लोग पहले से ही मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि पंचायतों में छोटी उम्र के लड़के भी बीयर के शौकीन हो रहे हैं। इसी के चलते पंचायत ने पंचायत में बीयर पर पाबंदी सहित दो अन्य निर्णय भी लिए हैं।
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